कोरोना से मरने वाले के परिजनों को 30 दिनों के भीतर मिलेगी अनुग्रह राशि

रायपुर bkb डेस्क:सुप्रीम कोर्ट में कोविड से मौत पर मुआवजे को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना  की पीठ ने कहा कि मृतक के परिजन को न्यूनतम 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।पीठ ने कहा कि राज्य या केंद्र सरकार अलग से भी मुआवजे की राशि बढ़ा सकती हैं। यह राशि आधार लिंक होगी और डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर प्रोसेस से मृतक के परिजनों को राशि मिलेगी। लाभार्थियों की सूची प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करनी होगी।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना होने के चलते आत्महत्या करने वालों के परिवार को भी मदद मिलेगी। यह राशि राज्य सरकार अपने आपदा प्रबंधन कोश से देंगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवेदन करने के 30 दिन के भीतर मुआवजे की राशि उपलब्ध करानी होगी।एक अहम व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सरकार इस आधार पर मुआवजा देने से मना नहीं कर सकती कि डेथ सर्टिफिकेट में कोविड को मौत की वजह  नही बताया गया है। अगर सर्टिफिकेट पहले ही जारी किया जा चुका है और परिवार के किसी सदस्य को आपत्ति है तो वह संबंधित अवॉरिटी में अपील कर सकते हैं।केंद्र की ओर से पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अनुवाह राशि के लिए कोविड डेथ सर्टिफिकेट पेश करना होगा। राज्य सरकारें एसडीआरएफ से यह पैसे देगी और डिस्ट्रक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथोरिटी पैसे का वितरण करेगी। इसके लिए जो भी दावेदार होगा वह संबंधित अथॉरिटी के सामने जरूरी दस्तावेज और डेथ सर्टिफिकेट पेश करेगा और दस्तावेज पेश होने के बाद उसे वेरिफाई किया जाएगा और 30 दिनों के भीतर उसे अनुग्रह राशि दी जाएगी।

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